बेटी का नाम अब नहीं हटेगा पेंशन रिकॉर्ड से: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें नया नियम

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवित रहते किसी पेंशनधारी की बेटी का नाम परिवार विवरण से नहीं हटाया जाएगा, उसकी पात्रता मृत्यु के बाद तय होगी।

बेटी का नाम अब नहीं हटेगा पेंशन रिकॉर्ड से: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें नया नियम

बेटी का नाम अब नहीं हटेगा पेंशन रिकॉर्ड से: सरकार का बड़ा फैसला, जीवित रहते तक रहेगी परिवार विवरण में शामिल

केंद्रीय सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी पेंशनधारी या कर्मचारी के जीवित रहते हुए उसकी बेटी का नाम परिवार विवरण (Family Details) से हटाया नहीं जा सकता। यह निर्णय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने 31 अक्टूबर 2025 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से स्पष्ट किया है।

यह निर्देश उन कई विभागों की शंकाओं को दूर करने के लिए दिया गया है, जिन्होंने यह पूछा था कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद बेटी का नाम परिवार सूची से हटाया जा सकता है या नहीं।

 

नियम 50(15) के तहत परिवार विवरण अनिवार्य

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (CCS Pension Rules 2021) के नियम 50(15) के अनुसार, हर सरकारी कर्मचारी को सेवा में शामिल होने के समय अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी देनी होती है। इसमें पति/पत्नी, सभी बच्चे, माता-पिता और विकलांग भाई-बहन शामिल होते हैं। यह विवरण सेवानिवृत्ति के समय भी अपडेट करके पेंशन संबंधी दस्तावेज़ों के साथ जमा करना आवश्यक होता है।

इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में परिवार पेंशन (Family Pension) का दावा करते समय सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो।

 

बेटी परिवार रिकॉर्ड में बनी रहेगी

विभाग ने 7 अक्टूबर 2022 को जारी अपने एक पुराने निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि चाहे परिवार के सदस्य फिलहाल फैमिली पेंशन के पात्र हों या नहीं, सभी का नाम फॉर्म 4 में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।

इसका मतलब यह है कि एक बार बेटी का नाम सरकारी कर्मचारी द्वारा परिवार सदस्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो उसे बाद में परिवार विवरण से हटाया नहीं जा सकता। वह तब तक परिवार के रिकॉर्ड का हिस्सा बनी रहेगी जब तक पेंशनधारी या पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता जीवित हैं।

 

बेटी की पात्रता मृत्यु के बाद तय होगी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बेटी को फैमिली पेंशन मिलने की पात्रता केवल तब तय की जाएगी जब पेंशनधारी या मौजूदा पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता का निधन हो जाता है। उसके बाद पात्रता का निर्धारण मौजूदा पेंशन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यदि भविष्य में बेटी पेंशन की पात्र बनती है — जैसे कि अन्य पात्र सदस्यों के न होने की स्थिति में — तो उसका अधिकार सुरक्षित रहे।

 

सभी मंत्रालयों और विभागों को सख्त निर्देश

DoP&PW ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि इस स्पष्टीकरण को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन मामलों को संभालने वाले अधिकारी इन नियमों का पालन करें। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के परिवार विवरण को सटीक और अद्यतन बनाए रखें।

यह नया निर्देश सरकार की उस नीति को और मज़बूत करता है जो हर कर्मचारी के परिवार के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन योजना, फैमिली पेंशन पात्रता और परिवार से जुड़ी सभी जानकारियाँ स्पष्ट और सुरक्षित रहें।