जनसुनवाई हमले का आरोपी पुलिस गिरफ्त में, तीन धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। आरोपी पर हत्या की कोशिश, चोट पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराएं लगीं।

जनसुनवाई हमले का आरोपी पुलिस गिरफ्त में, तीन धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत तीन धाराओं में केस दर्ज

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सचिवालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या की कोशिश (धारा 307), चोट पहुँचाने (धारा 323) और सरकारी कामकाज में बाधा डालने (धारा 186) जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

घटना कैसे घटी

सोमवार सुबह दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई कर रही थीं। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स ने अचानक मुख्यमंत्री के करीब पहुंचकर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से मुख्यमंत्री सुरक्षित बच गईं और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आरोपी की पहचान और पुलिस की कार्रवाई

हमलावर की पहचान राजीव शर्मा नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो दिल्ली का ही निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि वह सरकारी कामकाज और अधिकारियों से नाखुश था। हालांकि पुलिस अभी इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि हमला महज़ गुस्से में किया गया या इसके पीछे कोई संगठित साजिश है।

राजीव शर्मा को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, उसकी पृष्ठभूमि और संपर्कों की जांच की जा रही है।

दर्ज धाराएँ और सज़ा का प्रावधान

पुलिस ने आरोपी पर जिन धाराओं में केस दर्ज किया है, वे बेहद गंभीर मानी जाती हैं।

धारा 307 (हत्या की कोशिश): इस धारा में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है।

धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना): इसमें एक साल की सज़ा या जुर्माना हो सकता है।

धारा 186 (सरकारी कामकाज में बाधा डालना): इसमें तीन महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

विपक्ष का हमला और सियासी हलचल

इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जैसी संवैधानिक पद पर बैठे नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी।
कुछ नेताओं ने यहां तक कहा कि यह घटना सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है।

सत्ता पक्ष का बयान

सत्तारूढ़ दल ने इस हमले को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है और दोषियों को सख़्त सज़ा दिलाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुरक्षा व्यवस्था और मज़बूत की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा:
"मैं जनता की आवाज़ सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ हूँ। किसी भी तरह के हमले से मैं डरने वाली नहीं हूँ। लोकतंत्र की आवाज़ को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता।"

उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और कानून पर भरोसा रखने की अपील भी की।

जनता की प्रतिक्रिया

यह खबर सामने आते ही लोगों में चिंता और नाराज़गी देखने को मिली। कुछ नागरिकों का कहना है कि यह सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी है, जबकि अन्य ने आरोपी को जल्द सज़ा देने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी #RekhaGupta और #DelhiCM जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कब और कहाँ हुआ?
यह हमला सोमवार सुबह दिल्ली सचिवालय में जनसुनवाई के दौरान हुआ, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों की शिकायतें सुन रही थीं।
आरोपी की पहचान किस नाम से हुई है?
आरोपी का नाम राजीव शर्मा है, जो दिल्ली का ही निवासी बताया जा रहा है।
आरोपी पर कौन-कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया है?
पुलिस ने आरोपी पर धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), और धारा 186 (सरकारी कामकाज में बाधा डालना) के तहत केस दर्ज किया है।
अगर आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है?
धारा 307: आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। धारा 323: एक साल की जेल या जुर्माना। धारा 186: तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों।
आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद क्या कार्रवाई हुई?
राजीव शर्मा को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उसकी पृष्ठभूमि और संपर्कों की जांच जारी है।
विपक्ष और सत्ता पक्ष ने इस घटना पर क्या कहा?
विपक्ष: सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और इसे सरकार की नाकामी बताया। सत्ता पक्ष: इस हमले को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और दोषियों को सख्त सज़ा दिलाने की बात कही।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया क्या रही?
रेखा गुप्ता ने कहा कि वह किसी भी तरह के हमले से डरने वाली नहीं हैं। लोकतंत्र की आवाज़ को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता।