DGCA का बड़ा फैसला: अब 48 घंटे में हवाई टिकट रद्द या रीशेड्यूल करें बिना किसी चार्ज के, यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

DGCA ने हवाई यात्रियों को दी बड़ी राहत, अब फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द या रीशेड्यूल करने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज।

DGCA का बड़ा फैसला: अब 48 घंटे में हवाई टिकट रद्द या रीशेड्यूल करें बिना किसी चार्ज के, यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

DGCA का बड़ा फैसला: अब हवाई टिकट रद्द या रीशेड्यूल करने पर नहीं लगेगा चार्ज, 48 घंटे में कर सकेंगे फ्री कैंसिलेशन

भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत के विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत यात्री अब अपनी फ्लाइट टिकट को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द या रीशेड्यूल कर सकेंगे — वह भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

यह प्रस्ताव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़ी परेशानियों से राहत दिलाना है।

 

क्या है DGCA का नया प्रस्ताव?

DGCA के अनुसार, एयरलाइंस को अब एक “लुक-इन ऑप्शन” (Look-in Option) देना होगा, जो यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द या संशोधित करने की सुविधा देगा। अगर कोई यात्री इस अवधि में टिकट रद्द करता है, तो उसे पूरा रिफंड मिलेगा। हालांकि, अगर वह टिकट में बदलाव करता है, तो केवल नए फ्लाइट किराए का अंतर देना होगा।

DGCA ने यह भी कहा है कि अगर यात्री ने टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर नाम में कोई गलती पाई और उसे सुधारना चाहता है, तो एयरलाइंस को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। यह नियम तभी लागू होगा जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो।

 

रिफंड की जिम्मेदारी और समय सीमा

अगर कोई यात्री किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी (OTA) या ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक करता है, तो अब रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिधि माने जाएंगे।

साथ ही, एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए।

 

मेडिकल इमरजेंसी पर भी रिफंड की सुविधा

DGCA ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है कि अगर किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति (Medical Emergency) के कारण टिकट रद्द करनी पड़े, तो एयरलाइन को या तो पूरा रिफंड देना होगा या फिर क्रेडिट विकल्प उपलब्ध कराना होगा।

 

किन यात्रियों को नहीं मिलेगी यह सुविधा?

यह नया नियम सभी पर लागू नहीं होगा। DGCA ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा उन यात्रियों को नहीं मिलेगी जिनकी फ्लाइट की प्रस्थान तिथि (Departure Date) बुकिंग के 5 दिनों के भीतर (घरेलू उड़ानों के लिए) या 15 दिनों के भीतर (अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए) है।

इसके अलावा, यदि 48 घंटे की अवधि बीत जाने के बाद कोई यात्री टिकट रद्द या संशोधित करता है, तो उसे सामान्य कैंसिलेशन शुल्क देना होगा।

 

स्टेकहोल्डर्स से सुझाव आमंत्रित

DGCA ने कहा है कि इस ड्राफ्ट CAR पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव और टिप्पणियाँ 30 नवंबर तक भेज सकते हैं। उसके बाद इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अगर यह नियम लागू होता है, तो यह देश के लाखों हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। अब टिकट बुक करने के बाद अचानक योजना बदलने पर यात्रियों को भारी जुर्माना या रद्द शुल्क का डर नहीं रहेगा।