DGCA New Refund Rules: हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! DGCA ने जारी किए नए रिफंड और बुकिंग सुधार नियम
DGCA New Refund Rules: अब 48 घंटे में टिकट सुधार और 21 दिनों में मिलेगा रिफंड, यात्रियों को बड़ी राहत मिली।
DGCA का तोहफा: 48 घंटे में मुफ्त टिकट सुधार
खबर का सार AI ने दिया · News Team ने रिव्यु किया
- DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए नए रिफंड और टिकट सुधार नियम जारी किए।
- अब टिकट बुकिंग में गलती होने पर 48 घंटे तक बिना शुल्क सुधार या रद्द कर सकते हैं।
- नाम, तारीख जैसी गलतियों पर अब कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
DGCA New Refund Rules: अगर आप अक्सर फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं और गलती से नाम, तारीख या अन्य जानकारी गलत डाल देते हैं, तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) यानी DGCA ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए रिफंड और टिकट सुधार नियमों का मसौदा जारी किया है। यह बदलाव हवाई यात्रियों के लिए राहतभरा साबित होगा, क्योंकि अब टिकट रद्द कराने, बदलाव करने या रिफंड पाने की प्रक्रिया पहले से तेज़ और आसान होगी।
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हवाई यात्रियों के लिए नया तोहफा अब गलती पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज
नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने स्पष्ट किया है कि टिकट बुक करते वक्त अगर यात्री से कोई गलती हो जाती है जैसे नाम, तारीख या अन्य जानकारी — तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं।
DGCA के मसौदे में यात्रियों के लिए “48 घंटे का लुक-इन ऑप्शन” दिया गया है। यानी, फ्लाइट टिकट बुकिंग के बाद अगर किसी भी जानकारी में गलती हो जाए, तो 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के टिकट कैंसिल या सुधार की सुविधा मिलेगी।
यह सुविधा तभी लागू होगी जब उड़ान की तारीख घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 5 दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए 15 दिन बाद की हो।
यह बदलाव न सिर्फ यात्रियों की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि एयरलाइंस की जवाबदेही भी बढ़ाएगा। यह कदम “Air Passengers Rights” को सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
24 घंटे में नाम सुधार और मेडिकल इमरजेंसी पर रिफंड
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री अपनी फ्लाइट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करता है, तो वह बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम की स्पेलिंग में हुई गलती बिना किसी Extra Charges के सुधार सकता है।
अब तक यात्रियों को छोटे-छोटे स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भारी फीस देनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था से इस झंझट से मुक्ति मिलेगी।
इसके अलावा, अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करनी पड़े, तो एयरलाइन को दो विकल्प देने होंगे या तो फुल रिफंड या फिर क्रेडिट शेल (Credit Shell)। ये बदलाव खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत भरे हैं, जिन्हें अब तक एयर टिकट बुकिंग से जुड़ी गलतियों पर भारी नुकसान झेलना पड़ता था।
21 दिनों में पैसे वापसी की गारंटी
DGCA के मसौदे में कहा गया है कि अब एयरलाइंस को टिकट कैंसिल होने के 21 वर्किंग डेज के भीतर रिफंड जारी करना अनिवार्य होगा। चाहे टिकट ऑनलाइन बुक हुआ हो, ट्रैवल एजेंट के जरिए या एयरलाइन काउंटर से खरीदा गया हो सभी पर यह नियम लागू रहेगा।
इससे यात्रियों को “Faster Refunds” का भरोसा मिलेगा और रिफंड में देरी की शिकायतें कम होंगी।
DGCA का यह कदम Air Ticket Refund Process को पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।
एयरलाइंस पर बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही
हाल के वर्षों में यात्रियों की शिकायतें बढ़ी थीं देरी से रिफंड, कम रिफंड अमाउंट और क्रेडिट शेल जैसी नीतियों के कारण। इन समस्याओं को देखते हुए DGCA ने यह सुधार “Consumer-Friendly Travel Policy” की दिशा में उठाया है।
अब एयरलाइंस को यात्रियों के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह रहना होगा। इस नीति का अंतिम रूप नवंबर के अंत तक तय किया जाएगा। हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। अगर नियम लागू हो गए, तो यह भारत में हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा “Travel Reform” साबित होगा।
पारदर्शी और भरोसेमंद हवाई यात्रा की दिशा में कदम
DGCA के ये नए ड्राफ्ट रूल्स भारत की हवाई यात्रा को और अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और यात्री-केंद्रित बनाएंगे।
अब टिकट बुकिंग या रद्द करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, Usability, और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। यात्री न केवल समय पर रिफंड पाने को लेकर निश्चिंत रहेंगे, बल्कि एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स पर भी जवाबदेही तय होगी। कुल मिलाकर, ये बदलाव “Indian Aviation Reform” का नया अध्याय साबित हो सकते हैं।
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