GST सुधार: जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 0% GST लगेगा
बुधवार को GST काउंसिल ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू 18% कर को हटा दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम से बीमा आम नागरिक के लिए अधिक सस्ता और सुलभ होगा और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। उन्होंने कहा, "हमने इस निर्णय को लेने से पहले सभी हितधारकों से विचार-विमर्श किया। इसका उद्देश्य यह है कि परिवार और व्यक्तिगत बीमा लेने वाले लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बीमा कंपनियां यह लाभ सीधे बीमा धारकों तक पहुँचाएँ।"
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि मेडिकल बीमा खरीदना आम लोगों के लिए आसान हो। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि बीमा कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया है कि वे यह लाभ पॉलिसीधारकों तक पहुँचाएँगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह छूट सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होगी, जिसमें टर्म लाइफ, ULIP या एंडोमेंट पॉलिसियां शामिल हैं, साथ ही सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियां) और रीइंश्योरेंस भी शामिल है।
बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:
FY24 में भारत में कुल बीमा कवरेज 3.7% तक गिर गया, जबकि FY23 यह 4% था।
जीवन बीमा पेनेट्रेशन घटकर 2.8% हो गया, FY23 में यह 3% था।
गैर-जीवन बीमा का पेनेट्रेशन 1% पर स्थिर रहा।
विशेषज्ञों की राय:
टापन सिंगल, MD, Bajaj Allianz General Insurance ने कहा, "जीएसटी काउंसिल का स्वास्थ्य बीमा को NIL GST श्रेणी में लाना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे लाखों भारतीयों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अधिक किफायती और सुलभ होगी।"
उन्होंने आगे कहा, "मेडिकल महंगाई के इस दौर में यह कदम सीधे नागरिकों को लाभ पहुँचाएगा और परिवारों पर आर्थिक दबाव को कम करेगा। यह 2047 तक 'Insurance for All' के विज़न के अनुरूप भी है, जिससे अधिक लोग अपनी सेहत और भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। यह प्रगतिशील निर्णय बीमा कवरेज को बढ़ावा देगा और राष्ट्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।"