ITR ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ी: अब 10 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं रिटर्न

आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए ITR ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।

ITR ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ी: अब 10 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं रिटर्न

आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख – अब 10 दिसंबर तक करें फाइलिंग

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं और कंपनियों को राहत देते हुए आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब करदाताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है।

विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पहले Twitter) पर घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह निर्णय उन सभी करदाताओं पर लागू होगा जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है

 

पहले भी बढ़ाई गई थी तारीख

इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की “निर्धारित तिथि” 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की गई थी।
हालांकि, जैसे-जैसे अंतिम तिथि नज़दीक आई, विभाग को चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाओं और पेशेवर संगठनों से विस्तार की मांग मिली।
इसके बाद विभाग ने यह तिथि और आगे बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी, और अब इसे 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

CBDT ने यह भी कहा है कि इस विस्तार को लेकर एक औपचारिक अधिसूचना (Notification) जल्द ही जारी की जाएगी।

 

अगर समय पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी तो क्या होगा?

यदि कोई कंपनी या करदाता समय पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) दाखिल नहीं करता, तो उस पर Income Tax Act की धारा 271B के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह जुर्माना कुल बिक्री का 0.5% या अधिकतम ₹1,50,000 तक हो सकता है।
हालांकि, अगर करदाता उचित कारण (reasonable cause) बता देता है तो यह penalty नहीं लगाई जाएगी

टैक्स ऑडिट के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कैश बुक, लेज़र, बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक रिकॉर्ड और बिक्री/खरीद इनवॉइस शामिल हैं, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जांचा जाता है।

कोई भी व्यवसायी जिसकी सालाना टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक है या ₹10 करोड़ से अधिक जब नकद लेनदेन कुल का 5% से कम हो, उसे टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है। वहीं, पेशेवर (Professionals) के लिए यह सीमा ₹50 लाख तय की गई है।

 

मुख्य बातें

आयकर विभाग द्वारा घोषित नई समय सीमा के अनुसार अब ITR ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है, जबकि पहले यह 31 अक्टूबर 2025 थी। अगर कोई करदाता या कंपनी निर्धारित समय पर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करती है, तो उस पर कुल बिक्री का 0.5% या अधिकतम ₹1,50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम उन व्यवसायों और प्रोफेशनल्स पर लागू होता है जिनकी आय या टर्नओवर ऑडिट के दायरे में आती है। वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि इस विस्तार को लेकर एक औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी ताकि सभी करदाताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकें।