ITR फाइल दाखिल करने की आखिरी तारीख क्या है? जानकारी अंदर पढ़ें
आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग 2025 की अंतिम तिथि, विस्तार और सावधानियाँ जानें कैसे समय पर सही दस्तावेज़ के साथ रिटर्न फाइल करके जुर्माना और ब्याज से बचा जा सकता है।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसे मई 2025 में बढ़ाया गया, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और पेशेवर संगठनों ने कई बार सरकार से अनुरोध किया कि करदाताओं को जुलाई 31 की मूल तारीख में दिक्कतें आ रही हैं।
ध्यान दें कि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट आवश्यक है, उन्हें अब भी 30 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करना होगा, क्योंकि उस तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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किन लोगों के लिए यह विस्तार है?
सामान्य करदाता: जिनके खाते का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उन्हें अब 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना होगा।
ऑडिट आवश्यक करदाता: जिनके खातों का ऑडिट जरूरी है, उनकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 ही रहेगी।
विस्तार का लाभ
करदाता अब डेटा मिलान और फॉर्म त्रुटियों को सही करने के लिए पर्याप्त समय पा सकते हैं।अंतिम समय में होने वाली गलतियों को सुधारने और सही दस्तावेज़ जमा करने की संभावना बढ़ गई है।नया ITR फॉर्म और ICAI के संशोधित रिपोर्टिंग फॉर्मेट को सही ढंग से भरने के लिए समय मिला।
आईटीआर फाइलिंग में सावधानियाँ
सटीक जानकारी भरें: PAN, आधार, बैंक विवरण, निवेश प्रमाण पत्र और आय से संबंधित सभी दस्तावेज़ सही ढंग से अपडेट करें।
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स: सभी निवेश, बीमा, बचत योजनाओं और व्यय प्रमाणपत्रों को तैयार रखें।
ऑडिटेड खातों के लिए समय पर फाइलिंग: यदि आपके खातों का ऑडिट हुआ है, तो 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
लेट फीस और ब्याज: समय पर फाइल न करने पर Section 234F, 234A, 234B, और 234C के तहत जुर्माना और ब्याज लगेगा।
विशेषज्ञों की सलाह
जल्दी फाइल करें: अंतिम समय पर फाइलिंग से बचें। पोर्टल पर भारी लोड और तकनीकी समस्याओं के कारण रिटर्न अपलोड में परेशानी हो सकती है।
डेटा चेक करें: AIS और फॉर्म 26AS में कर क्रेडिट की जांच करें ताकि रिटर्न में कोई विसंगति न रहे।
ITR वेरिफिकेशन: फाइलिंग के बाद ई-वेरीफाई या दस्तावेज़ के जरिए वेरिफिकेशन समय पर करें।
इस साल ITR फाइलिंग का विस्तार करदाताओं को राहत देने वाला कदम है। सही और समय पर रिटर्न दाखिल करना न केवल जुर्माना और ब्याज से बचाता है, बल्कि भविष्य में कर अनुपालन और निवेश लाभ सुनिश्चित करता है।अगर आप अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो 15 सितंबर से पहले तैयारी शुरू करें और सभी दस्तावेज़, आईटीआर फॉर्म और डेटा की पूरी जाँच कर लें। इससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी ITR दाखिल कर पाएंगे।
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मेरा नाम खन्ना सैनी है। मैं एक समाचार लेखक और कंटेंट क्रिएटर हूँ, और वर्तमान में GC Shorts के साथ जुड़ा हूँ। मुझे समाज, संस्कृति, इतिहास और ताज़ा घटनाओं पर लिखना पसंद है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं पाठकों तक सही, रोचक और प्रेरक जानकारी पहुँचा सकूँ।
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