आयकर रिफंड: इसकी उम्मीद कब करें
कई करदाता जो आवश्यकता से अधिक कर चुकाते हैं, वे अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद रिफंड की उम्मीद करते हैं।
स्वाभाविक प्रश्न यह है कि रिफंड आने में कितना समय लगता है?
ITR दाखिल और ई-सत्यापित होने के बाद, आयकर विभाग इसकी प्रक्रिया शुरू कर देता है।
आमतौर पर, रिफंड 7-21 कार्यदिवसों के भीतर शुरू हो जाता है।
ज्यादातर मामलों में, करदाताओं को 4-5 हफ़्तों के भीतर उनके बैंक खाते में रिफंड मिल जाता है।
रिफंड के सुचारू रूप से जमा होने के लिए, आपके बैंक खाते का पूर्व-सत्यापन आवश्यक है।
देरी इन समस्याओं के कारण हो सकती है:
- आईटीआर का समय पर सत्यापन न होना
- गलत या बेमेल बैंक विवरण
- रिटर्न में विसंगतियां
यदि आपको अपेक्षित अवधि के भीतर रिफंड प्राप्त नहीं होता है, तो आपको विभाग से किसी भी संचार या सूचना के लिए अपने ईमेल या ई-फाइलिंग पोर्टल की जांच करनी चाहिए।
चरण-दर-चरण रिफंड प्रक्रिया
- अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करें।
- जमा करने की पुष्टि के लिए रिटर्न का ई-सत्यापन करें।
- आयकर विभाग रिटर्न की समीक्षा और प्रक्रिया करता है।
- यदि सभी विवरण सही हैं, तो रिफंड जारी कर दिया जाता है और आपके पंजीकृत बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।
✅ सुझाव: अनावश्यक देरी से बचने के लिए हमेशा ई-सत्यापन जल्दी से पूरा करें और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता लिंक और सत्यापित है।
ITR रिफंड स्थिति: ऑनलाइन कैसे जांचें
करदाता आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने ITR रिफंड को जल्दी से ट्रैक कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट - eportal.incometax.gov.in/iec/foservices खोलें।
चरण 2: अपने पैन (यूज़र आईडी) और पासवर्ड से साइन इन करें।
चरण 3: 'ई-फाइल' → 'आयकर रिटर्न' → 'दायर किए गए रिटर्न देखें' पर जाएँ।
चरण 4: आपको वर्तमान और पिछले वर्षों के अपने दाखिल किए गए रिटर्न का विवरण दिखाई देगा।
चरण 5: अपने रिफंड पर नवीनतम अपडेट देखने के लिए 'विवरण देखें' पर क्लिक करें।