विदेश में रहने वाले केंद्रीय पेंशनर्स के लिए राहत: अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भारत आने की ज़रूरत नहीं

केंद्र सरकार ने विदेश में रहने वाले पेंशनर्स के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब वे बिना भारत आए बैंक, भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास या डाक के माध्यम से अपना Life Certificate जमा कर सकेंगे। यह कदम पेंशन प्रक्रिया को और सरल व पारदर्शी बनाएगा।

विदेश में रहने वाले केंद्रीय पेंशनर्स के लिए राहत: अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भारत आने की ज़रूरत नहीं

विदेश में रहने वाले केंद्रीय पेंशनर्स के लिए राहत: अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भारत आने की ज़रूरत नहीं

केंद्रीय सरकार ने विदेश में रहने वाले केंद्रीय पेंशनर्स (Central Government Pensioners) और फैमिली पेंशनर्स (Family Pensioners) के लिए एक बड़ा और राहतभरा कदम उठाया है। अब उन्हें हर साल अपनी Life Certificate (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने के लिए भारत आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoP&PW) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत विदेश में रह रहे पेंशनर्स अब अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंकों, भारतीय दूतावासों (Indian Embassies), वाणिज्य दूतावासों (Consulates) या डाक द्वारा (By Post) आसानी से जमा कर सकते हैं।

यह फैसला उन लाखों भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो विदेश में बस चुके हैं, लेकिन अब भी भारत सरकार से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं।

 

हर साल क्यों ज़रूरी है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना?

हर वर्ष नवंबर महीने में, केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स को यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। इस प्रक्रिया को “जीवन प्रमाण पत्र” (Life Certificate Submission) कहा जाता है।
जो पेंशनर्स 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें इस प्रक्रिया के लिए विशेष सुविधा दी गई है — वे हर साल 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

यह प्रमाण पत्र न केवल यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, बल्कि इससे फर्जीवाड़े (Fraudulent Claims) को भी रोका जा सकता है।

 

विदेश में रहने वाले पेंशनर्स के लिए नई व्यवस्था

DoP&PW के अनुसार, अगर कोई पेंशनर विदेश में किसी ऐसे बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है जो Reserve Bank of India Act, 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में शामिल है, तो उसे भारत आने की आवश्यकता नहीं है।

अब वह पेंशनर अपना Life Certificate विदेश स्थित उसी बैंक के किसी अधिकृत अधिकारी (Designated Officer) से साइन करवा सकता है। यह प्रमाण पत्र भारत में उसी तरह वैध माना जाएगा, जैसे भारत में जमा किया गया होता।

 

अधिकृत एजेंट के माध्यम से जमा करने की सुविधा

कई पेंशनर्स विदेश में रहते हुए भारत में किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए Authorized Agent नियुक्त करते हैं।
अब वही एजेंट भी पेंशनर की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है।
यह प्रमाण पत्र भारत में किसी Magistrate, Notary, Banker, या Diplomatic Representative of India द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो किसी कारणवश स्वयं दस्तावेज़ जमा नहीं कर सकते।

 

भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास से प्रमाण पत्र जारी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई NRI Pensioner भारत नहीं आ सकता, तो वह अपने देश में स्थित भारतीय दूतावास (Embassy), उच्चायोग (High Commission) या कॉन्सुलेट (Consulate) से भी जीवन प्रमाण पत्र जारी करवा सकता है।
दूतावास के अधिकारी पेंशनर की पहचान उसके पासपोर्ट या Pension Payment Order (PPO) के फोटो से सत्यापित करेंगे और प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित, आधिकारिक और मान्य (Official & Authentic) मानी जाएगी।

 

जब स्वास्थ्य कारणों से दूतावास जाना संभव न हो

कई बुज़ुर्ग पेंशनर्स स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दूतावास तक नहीं जा पाते।
ऐसे मामलों में भी सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है —
पेंशनर अपने दस्तावेज़ों के साथ डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Medical Certificate) और जीवन प्रमाण पत्र का फ़ॉर्म डाक द्वारा (By Post) भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट को भेज सकता है।

दूतावास इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद पेंशनर की पहचान सत्यापित करेगा और उसकी जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया पूरी करेगा।

 

डिजिटली जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध

विदेश में रहने वाले पेंशनर्स Jeevan Pramaan Portal या Digital Life Certificate (DLC) के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें केवल अपने Aadhaar कार्ड, PPO नंबर, और बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होती है।
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।

सरकार का यह प्रयास डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

 

सरकार का उद्देश्य और बड़ा संदेश

Department of Pension and Pensioners’ Welfare का उद्देश्य है कि कोई भी पेंशनर, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, अपनी पेंशन से जुड़ी कठिनाइयों का सामना न करे।
नई गाइडलाइन यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए और हर पात्र व्यक्ति को समय पर उसका हक़ मिले।

सरकार ने सभी बैंकों और दूतावासों को इस नई प्रक्रिया का पालन करने और पेंशनर्स की सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

 

निष्कर्ष

विदेश में रहने वाले भारतीय पेंशनर्स के लिए यह एक ऐतिहासिक और सुविधाजनक कदम है।
अब उन्हें न तो भारत आने की ज़रूरत है और न ही लंबी सरकारी प्रक्रिया से गुजरने की।
सिर्फ़ एक साधारण प्रक्रिया — चाहे बैंक, दूतावास या डिजिटल माध्यम से — उनकी पेंशन (Pension Payment) को बिना किसी रुकावट के जारी रखेगी।

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहते हुए Central Government Pensioner हैं, तो इस साल नवंबर में अपना Life Certificate समय पर जमा करना न भूलें — और अपने हक़ की पेंशन को बिना किसी देरी के प्राप्त करें।