लोकसभा में प्रस्तुत नया आयकर विधेयक क्या बदलेंगे कर कानून?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया, जो कर प्रणाली में सुधार और सरलता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके प्रमुख प्रावधानों पर नजर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया
भारत के कराधान ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक व्यापक नया आयकर विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कर कानूनों में व्यापक बदलाव लाना है, जिससे भारत की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में अधिक स्पष्टता, सरलीकरण और दक्षता आएगी।
वर्तमान आयकर अधिनियम, जो 1961 से लागू है, में दशकों से कई संशोधन हुए हैं, जिससे जटिलताएँ और अस्पष्टताएँ पैदा हुई हैं, जिन्होंने करदाताओं और प्रशासन दोनों के लिए चुनौतियाँ खड़ी की हैं। नया प्रस्तावित आयकर विधेयक इस पुराने कानून को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित कानून से बदलने के लिए तैयार किया गया है जो आज के आर्थिक परिवेश और तकनीकी प्रगति को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
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विधेयक के प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएँ
नया विधेयक कर कानूनों को अधिक सरल और करदाता-अनुकूल बनाने पर केंद्रित है। यह आय की स्पष्ट परिभाषाएँ और वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि करदाताओं को अपने दायित्वों की बेहतर समझ हो। इसका एक मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और व्याख्या संबंधी अस्पष्टताओं को कम करके विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना है।
यह विधेयक डिजिटल परिवर्तन पर भी ज़ोर देता है, जिससे उन्नत आईटी प्रणालियों के माध्यम से दाखिल करने और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सके। इस डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रसंस्करण समय कम करना और करदाताओं को एक सहज अनुभव प्रदान करना है।
इसके अलावा, यह विधेयक कर चोरी और आक्रामक कर नियोजन के विरुद्ध प्रावधानों को सुदृढ़ करता है, जिसमें अद्यतन कर-परिहार-विरोधी नियम शामिल हैं। यह विवाद समाधान के लिए अधिक प्रभावी तंत्र प्रस्तुत करता है, मामलों के शीघ्र निपटारे को प्रोत्साहित करता है, जिससे अदालतों और कर अधिकारियों पर बोझ कम होता है।
करदाताओं और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए, नया आयकर विधेयक एक अधिक पूर्वानुमानित और निष्पक्ष कर वातावरण का वादा करता है। यह स्पष्टता प्रदान करके और जटिलताओं को कम करके स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। सरलीकृत कर नियम करदाताओं को बोझिल अनुपालन आवश्यकताओं से निपटने के बजाय अपनी मुख्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से, इस सुधार से कर प्रशासन की दक्षता में सुधार, कर आधार का विस्तार और ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना राजस्व संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है। कर कानूनों का आधुनिकीकरण करके, सरकार का लक्ष्य अधिक निवेश आकर्षित करना, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना और भारत की व्यापक विकास महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देना है।
अगले कदम और विधायी प्रक्रिया
लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, आयकर विधेयक पर संसदीय समितियों और सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा और जाँच की जाएगी। विभिन्न उद्योगों के हितधारक, कर विशेषज्ञ और कानूनी पेशेवर विधेयक के प्रावधानों की बारीकी से निगरानी करेंगे और विधायी प्रक्रिया के दौरान सुधार के सुझाव देंगे।
यदि पारित हो जाता है, तो नया आयकर अधिनियम भारत की राजकोषीय नीति में एक मील का पत्थर साबित होगा, और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक अधिक पारदर्शी, कुशल और करदाता-केंद्रित कर व्यवस्था की शुरुआत करेगा।
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