PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य: 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक न करने पर रुक सकते हैं सभी वित्तीय काम

आयकर विभाग ने PAN-Aadhaar लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है। समय पर लिंक न करने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश गतिविधियाँ पूरी तरह प्रभावित होंगी।

PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य: 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक न करने पर रुक सकते हैं सभी वित्तीय काम

PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य: 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से रुक सकते हैं सभी फाइनेंशियल काम

देश में बढ़ती डिजिटल सुरक्षा और टैक्स नियमों की पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आयकर विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक यह काम पूरा करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा और इससे आपकी लगभग सभी वित्तीय गतिविधियाँ रुक सकती हैं।

 

यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्हें 1 जुलाई 2017 से पहले PAN जारी किया गया था और जिन्हें आधार बनवाने की पात्रता है। यह उन सभी पर लागू होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग, इंवेस्टमेंट, हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या KYC आधारित सेवाओं का उपयोग करते हैं।

 

सरकार के अनुसार यह कदम लोगों को सुरक्षित और अपडेटेड रखने के लिए है, ताकि किसी भी तरह की फाइनेंशियल असुविधा न हो। कई लोग अभी भी इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन देर होने पर इसका सीधा असर आपकी पूरी वित्तीय पहचान पर पड़ेगा और आपका PAN बेकार हो जाएगा।

 

इतना ही नहीं, जिन लोगों ने अपना PAN Aadhaar Enrolment ID के आधार पर बनवाया था, उनके लिए अलग से खास डेडलाइन तय की गई है। इन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक PAN को अपने वास्तविक आधार नंबर से लिंक करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से उनका PAN भी निष्क्रिय हो जाएगा। इस श्रेणी के लोगों पर किसी तरह का अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी PAN धारकों को लिंकिंग के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा।

 

अगर आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो न सिर्फ ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड, बैंक KYC, स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, बल्कि हर वह सर्विस प्रभावित होगी जहाँ PAN आवश्यक है। इसके अलावा, आपका TDS/TCS भी काफी ज्यादा दर पर कट सकता है, जिससे सीधा आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में बेहतर है कि आप समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

 

सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान बना दिया है। आपको बस आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर PAN, आधार और OTP के माध्यम से लिंकिंग पूरी करनी होती है। अगर आपका PAN पहले से निष्क्रिय है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है—आप 1000 रुपये का शुल्क भरकर इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं।

 

सबसे जरूरी बात यह है कि यह आखिरी मौका है। बड़ी वित्तीय मुसीबतों से बचने के लिए अपना PAN-Aadhaar लिंकिंग तुरंत पूरी करें और 1 जनवरी 2026 से पहले अपनी सभी वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित और सक्रिय रखें।