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PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य: 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक न करने पर रुक सकते हैं सभी वित्तीय काम

आयकर विभाग ने PAN-Aadhaar लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है। समय पर लिंक न करने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश गतिविधियाँ पूरी तरह प्रभावित होंगी।