PAN Card Deactivated: भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में वित्तीय दस्तावेजों की सत्यता और पारदर्शिता पर सख्ती बढ़ाई है। ऐसे में अगर आपका PAN Card Deactivated (पैन कार्ड निष्क्रिय) हो गया है, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बैंकिंग लेन-देन, इनकम टैक्स फाइलिंग, या किसी भी वित्तीय संस्था से जुड़ी प्रक्रिया में यह दस्तावेज बेहद जरूरी है। अगर पैन निष्क्रिय है, तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और किन कारणों से यह इनएक्टिव हो सकता है।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के क्या हैं कारण?
कई बार लोग पैन कार्ड इनएक्टिव होने के कारणों से अनजान रहते हैं। सबसे आम वजह है आधार से पैन लिंक न होना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पैन कार्ड धारकों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन अपने-आप निष्क्रिय हो गया। इसके अलावा गलत जानकारी या डुप्लीकेट पैन होने पर भी आयकर विभाग पैन को इनकम टैक्स अपडेट के तहत निष्क्रिय कर सकता है।
इसके चलते आप न तो बैंक में ₹50,000 से अधिक का लेन-देन कर पाएंगे, न ही कोई नया अकाउंट खोल पाएंगे। यही नहीं, लोन एप्लिकेशन या KYC प्रोसेस भी अस्वीकृत हो सकता है। इसलिए, अपने पैन की स्थिति की पैन वेरिफिकेशन ज़रूर करें।
ऐसे करें पैन कार्ड का स्टेटस चेक -पूरी प्रक्रिया
अगर आपको संदेह है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने इसे चेक करने की सरल प्रक्रिया दी है।
सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
Quick Links सेक्शन में जाएं और “Verify PAN Status” पर क्लिक करें।
यहां एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना पैन नंबर, नाम और जन्मतिथि भरें।
इसके बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP को वैरिफाई करें।
“Validate” पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका पैन कार्ड स्टेटस दिख जाएगा।
यह प्रक्रिया बेहद सरल है और सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो जाती है। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पैन सही से सक्रिय है या नहीं।
पैन कार्ड एक्टिव रखना क्यों जरूरी है?
पैन कार्ड सिर्फ टैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि आपके सभी वित्तीय कार्यों की पहचान है। किसी भी बैंक, एनबीएफसी, या सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए पैन जरूरी है। अगर यह निष्क्रिय है, तो आपसे जुड़ी सभी financial documents और ट्रांजेक्शन प्रभावित होंगे।
सरकार ने हाल में यह भी स्पष्ट किया है कि आगे चलकर सभी नागरिकों को अपने पैन की स्थिति समय-समय पर चेक करनी होगी ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या इनएक्टिवेशन से बचा जा सके। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल हमेशा government rules के अनुरूप रहेगी।
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अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें?
अगर आपको पता चलता है कि आपका पैन निष्क्रिय है, तो सबसे पहले उसे आधार से लिंक करें। इसके लिए आप आयकर विभाग की साइट या ई-पेमेंट सुविधा के माध्यम से ₹1000 का जुर्माना भरकर दोबारा पैन एक्टिव करा सकते हैं।
इसके अलावा अगर गलती किसी IT Department के तकनीकी कारणों से हुई है, तो आप हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पैन कार्ड हमारी आर्थिक पहचान का अहम दस्तावेज है। इसे निष्क्रिय रहने देना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। समय-समय पर how to check pan status प्रक्रिया अपनाते रहें और सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड एक्टिव है। यह छोटा-सा कदम आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है।


