RBI ने बैंक खातों में नॉमिनेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे नए प्रावधान
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों में नॉमिनेशन सुविधा (Nomination Facility) से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। ये नियम डिपॉज़िट अकाउंट्स, सेफ डिपॉज़िट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे गए आर्टिकल्स पर लागू होंगे।
नए निर्देशों का उद्देश्य ग्राहकों की मृत्यु के बाद क्लेम प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना है, ताकि उनके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि, नॉमिनेशन कराना अब भी अनिवार्य नहीं होगा — यानी ग्राहक चाहें तो बिना नॉमिनेशन के भी खाता खुलवा सकेंगे।
नॉमिनेशन अनिवार्य नहीं, पर बैंक देगा पूरी जानकारी
RBI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बैंक को ग्राहक को नॉमिनेशन सुविधा की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा और उन्हें यह विकल्प देना होगा कि वे इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं।
बैंक अधिकारी ग्राहकों को नॉमिनेशन के लाभों के बारे में बताएंगे, जैसे कि खाता धारक की मृत्यु के बाद क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाना और परिवार के लिए धन प्राप्त करने में सहूलियत देना।
अगर ग्राहक नॉमिनेशन नहीं करवाना चाहते, तो बैंक को बिना किसी रोक-टोक के उनका खाता खोलना होगा।
ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक से लिखित रूप में घोषणा लेगा कि वे नॉमिनेशन नहीं चाहते। अगर ग्राहक ऐसा लिखित रूप में नहीं देते, तो बैंक को इस बात का उल्लेख अपनी रिकॉर्ड में करना होगा।
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी ग्राहक को नॉमिनेशन से इनकार करने पर खाता खोलने से रोका या विलंब नहीं किया जा सकता।
विशेष परिस्थितियाँ: अगर नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए
यदि किसी खाते में एक या अधिक नामांकित व्यक्ति (Nominees) हैं और उनमें से किसी की मृत्यु खाता धारक के साथ ही हो जाती है, तो उस नामांकित व्यक्ति के लिए की गई नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में, बिना नॉमिनेशन वाले खातों के लिए लागू प्रावधानों के तहत दावा निपटाया जाएगा।
साथ ही, RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी प्रणाली में ऐसे प्रावधान रखें जिससे ग्राहकों की मांग के अनुसार नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन और बदलाव (Registration, Cancellation, Variation) आसानी से किया जा सके।
चार नामांकित व्यक्ति तक की सुविधा
भारत सरकार ने हाल ही में Banking Laws (Amendment) Act, 2025 को अधिसूचित किया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।
इसके तहत, बैंक खाता धारक एक साथ चार नामांकित व्यक्ति (Nominees) तक नियुक्त कर सकेंगे।
खाता धारक यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी (Share or Percentage of Entitlement) दी जाए।
इसके अलावा, ग्राहक अनुक्रमिक नामांकन (Successive Nomination) का विकल्प भी चुन सकते हैं — जिसमें पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगला नामांकित व्यक्ति स्वतः सक्रिय हो जाएगा।
निष्कर्ष
RBI के इन नए नियमों से बैंकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। ग्राहक अब अपनी इच्छा से नॉमिनेशन कर सकते हैं या इसे अस्वीकार कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त झंझट के। वहीं, बैंकों को अब सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को उनके अधिकारों और विकल्पों की पूरी जानकारी दी जाए।


