Big decision of RBI : अब परिजनों की मृत्यु के बाद 15 लाख रुपये तुरंत निकाल सकेंगे
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद उनके परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके बैंक खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट से 15 लाख रुपये तक की राशि बिना जटिल दस्तावेजों के निकाली जा सकेगी। यह नियम टर्म डिपॉजिट की लॉक-इन अवधि के दौरान भी बिना पेनल्टी के लागू होगा।
आरबीआई ने लागू किया नया नियम, सभी जान लें ये जानकारी
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपने नए नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा पैसे निकालना आसान हो जाएगा। खास बात ये है कि परिजनों को अब 15 लाख रुपये तक किसी भी बड़े डॉक्यूमेंटेशन के बिना मिल सकते हैं। पहले ये रकम 5 लाख थी, अब RBI ने इसे तीन गुना बढ़ाया है। इस फैसले से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
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फिक्स्ड डिपॉजिट बंद करने की मिलेगी अनुमति, बिना पेनल्टी के मिलेगा पैसा
नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका Term Deposit यानी फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो अब नॉमिनी या कानूनी वारिस उस खाते को लॉक-इन-पीरियड के दौरान भी बिना पेनल्टी के बंद कर सकता है। पहले यदि कोई ग्राहक अपने Term Deposit को समय से पहले बंद करना चाहता था तो बैंक उस पर पेनल्टी चार्ज लगाता था। लेकिन किसी की मृत्यु की स्थिति में अब ये पेनल्टी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
क्या है 15 लाख रुपये निकालने का फायदा और कब मिलता है?
आरबीआई के इस नियम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब कभी अचानक फैमिली में किसी की मृत्यु हो जाए, तो नॉमिनी या वारिस को पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 15 लाख रुपये तक की लिमिट में आसानी से फंड्स निकाल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। बस डथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी की आइडेंटिटी और मामूली फॉर्मलिटी करनी होगी।
नॉमिनी या वारिस के लिए आसान प्रक्रिया, बैंक अब नहीं मांगेगा ढेर सारे कागज
अब बैंक में पैसे निकालने के लिए नॉमिनी या वारिस को लंबे चक्कर नहीं लगाने होंगे। सबसे पहले, बैंक में जाना होगा और अकाउंट के नॉमिनी/वारिस होने का दावा करना होगा। वहां पर सिर्फ जरूरी डॉक्युमेंट जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), अपना पहचान पत्र और बैंक का एक फॉर्म देना होता है। इसके बाद बैंक कर्मचारी सभी चीजें वेरिफाई करेंगे और नियुलिया सीमा के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा।
अब परिवार के खर्च के लिए मिलेंगे तुंरत पैसे, पुराने जमाने की परेशानी खत्म
जब किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को कई जरूरी खर्चे करने पड़ सकते हैं। पहले इस परिस्थिति में बैंक से पैसे निकालना बेहद मुश्किल था, क्योंकि बैंक कई कानूनी दस्तावेजों की मांग करता था। अब RBI ने अपने नए कानून से इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब परिजनों को संकट की इस घड़ी में पैसे निकालने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बस नियमों का पालन करना होगा।
RBI के नियम क्यों हैं आम आदमी के लिए बेहद जरूरी?
बैंक में जमा पैसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन संकट के समय ये उपलब्ध हों, ये सबसे बड़ी बात है। RBI का नया नियम इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब 15 लाख रुपये की सीधी निकासी की सुविधा भी फिक्स डिपॉजिट समेत सभी अकाउंट्स पर लागू होगी। इस फैसले से पारिवारिक ज़रूरतों और जीवन के जरूरी खर्च पूरे किए जा सकेंगे।
क्या बैंक सभी मामलों में तुरंत पैसा देगा?
ध्यान रखें कि यदि अकाउंट में कोई विवाद या केस चल रहा हो या वारिस को लेकर कोई कानूनी परेशानी हो, तो बैंक पूरी तरह वेरिफिकेशन करता है। लेकिन लगभग सभी सामान्य मामलों में नया RBI नियम लागू होगा। सिर्फ जरूरी कागजों से ही पैसा निकाल पाएंगे, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं रहेगी।
आम जनता को क्या ध्यान रखना चाहिए?
अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग या किसी के नाम पर Fixed Deposit या टर्म डिपॉजिट है, तो नॉमिनी का नाम जरूर जोड़वा लें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इससे जीवन की किसी भी आपात स्थिति में आसानी से पैसे मिल सकेंगे। इसलिए सही समय पर सही जानकारी रखना और बैंक के नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
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क्या Big decision of RBI : अब परिजनों की मृत्यु
नाम है सौरभ झा, रिपोर्टर हूँ GCShorts.com में। इंडिया की राजनीति, आम लोगों के झमेले, टेक या बिज़नेस सब पर नजर रहती है मेरी। मेरा स्टाइल? फटाफट, सटीक अपडेट्स, सिंपल एक्सप्लेनर्स और फैक्ट-चेक में पूरा भरोसा। आप तक खबर पहुंचे, वो भी बिना घुमा-फिरा के, यही मकसद है।
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