Categories

Big decision of RBI : अब परिजनों की मृत्यु के बाद 15 लाख रुपये तुरंत निकाल सकेंगे

Saurabh Jha

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद उनके परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके बैंक खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट से 15 लाख रुपये तक की राशि बिना जटिल दस्तावेजों के निकाली जा सकेगी। यह नियम टर्म डिपॉजिट की लॉक-इन अवधि के दौरान भी बिना पेनल्टी के लागू होगा।