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Supreme Court : ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी लेकिन दिल्ली-NCR में बिक्री पूरी तरह बैन

Karnika Garg

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली-NCR में इन पटाखों की बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी। सिर्फ प्रमाणित निर्माता ही ग्रीन पटाखे बना सकेंगे। यह सर्टिफिकेट NEERI और PESO जैसी अधिकृत एजेंसियों से लेना होगा। बिना अगले आदेश के दिल्ली में पटाखों की बिक्री नहीं होगी।