आयकर विभाग ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा, अब 31 अक्टूबर 2025 तक कर सकेंगे फाइल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2025 तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। यह राहत उन सभी करदाताओं और पेशेवरों के लिए है जो आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के दायरे में आते हैं।
इस फैसले से टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार विभिन्न पेशेवर संगठनों की ओर से समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
क्यों बढ़ाई गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन?
CBDT को कई संस्थाओं और पेशेवर संघों से अनुरोध प्राप्त हुए थे कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और विभिन्न राज्यों में आई दिक्कतों के कारण व्यापार और पेशेवर गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ऐसे हालात में समय पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करना मुश्किल हो रहा था। इसी के चलते सरकार ने इस बार एक महीने की अतिरिक्त राहत दी है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सरकार और CBDT को निर्देश दिया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई जाए। इसके बाद CBDT ने यह फैसला लिया।
टैक्स पोर्टल पर कामकाज सुचारु
CBDT ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रहा है और इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्या नहीं है। 23 सितंबर 2025 तक करीब 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और 7.57 करोड़ आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
यह कदम त्योहारी सीजन से पहले करदाताओं और टैक्स पेशेवरों दोनों के लिए राहत की सांस है। अतिरिक्त समय मिलने से सभी को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सही और समय पर दाखिल करने का मौका मिलेगा। यह निर्णय न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि टैक्स कंप्लायंस को भी आसान बनाएगा।