ट्रंप के टैरिफ अवैध घोषित, राष्ट्रपति का पलटवार–जानें 5 अहम बातें

अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है। राष्ट्रपति ने फैसले को चुनौती दी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना जताई जा रही है।

ट्रंप के टैरिफ अवैध घोषित, राष्ट्रपति का पलटवार–जानें 5 अहम बातें

अमेरिकी राजनीति और वैश्विक व्यापार को झकझोर देने वाला एक अहम फैसला सामने आया है। अमेरिकी अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई टैरिफ को गैर-कानूनी (Illegal) करार दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इन्हें 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचा दी है।

1. पहले का फैसला बरकरार

अमेरिकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने निचली अदालत (Court of International Trade) के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल कर टैरिफ लगाया। हालांकि, केस को वापस निचली अदालत भेज दिया गया है ताकि यह तय हो सके कि फैसला सिर्फ संबंधित पक्षों पर लागू होगा या सभी देशों पर।

2. ट्रंप के पास नहीं थी टैरिफ लगाने की शक्ति

कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप के पास 1970 के दशक के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था। भले ही कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया, लेकिन इसका असर 14 अक्टूबर के बाद ही दिखेगा। इससे पहले तक ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का समय मिलेगा।

3. भारत पर क्या असर?

यह फैसला भारत जैसे देशों के लिए भी अहम है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने इसे "लिबरेशन डे" बताते हुए दुनिया के सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया था। जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था, उन पर और भी ज्यादा शुल्क लगाया गया। भारत पर भी 50% तक टैरिफ लगाया गया है, जिसमें 25% अतिरिक्त पेनल्टी सिर्फ रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण लगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत का यह फैसला भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को कैसे प्रभावित करता है।

4. ट्रंप का गुस्सा

ट्रंप ने फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि “अदालत ने गलत कहा है कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन अमेरिका अंत में जरूर जीतेगा।” उन्होंने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस फैसले के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।

5. आगे क्या होगा?

अब यह मामला सीधे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला तय करेगा कि ट्रंप के टैरिफ रहेंगे या खत्म होंगे। हालांकि, व्हाइट हाउस चाहे तो पहले इसे फिर से निचली अदालत (Court of International Trade) में भी ले जा सकता है।यह फैसला ट्रंप की उस महत्वाकांक्षा को और जटिल बना देता है, जिसमें वह दशकों पुरानी अमेरिकी व्यापार नीति को अकेले बदलना चाहते थे। उनके पास आयात कर लगाने के अन्य कानूनी रास्ते भी हैं, लेकिन वे इतने तेज़ और कठोर नहीं होंगे।

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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों अवैध करार दिया?
अमेरिकी अपील अदालत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1970 के दशक के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था।
क्या ट्रंप के टैरिफ तुरंत खत्म हो जाएंगे?
नहीं। अदालत ने कहा कि 14 अक्टूबर तक टैरिफ लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा?
भारत पर अमेरिका ने 50% तक टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% अतिरिक्त पेनल्टी रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण है। अब यह देखना होगा कि अदालत का फैसला भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को कैसे प्रभावित करता है।
ट्रंप ने अदालत के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?
ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म Truth Social पर कहा कि अदालत का फैसला गलत है और अमेरिका अंत में जरूर जीतेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी रखने की बात कही।
आगे इस मामले में क्या होगा?
अब यह मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अंतिम फैसला वहीं से तय होगा कि टैरिफ बरकरार रहेंगे या खत्म होंगे।
क्या ट्रंप के पास टैरिफ लगाने के और कानूनी विकल्प हैं?
हाँ, ट्रंप के पास आयात कर लगाने के अन्य कानूनी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन वे IEEPA जितने तेज़ और कठोर नहीं होंगे।