उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो रही है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान राज्यभर में करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे और हस्ताक्षरित कॉपी अपने पास रखेंगे। यह कदम आगामी Bihar Election 2025 जैसे बड़े चुनावों की तैयारी की तरह ही राज्य में पारदर्शिता और सही मतदाता डेटा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
बीएलओ घर-घर जाएंगे, मतदाताओं को फॉर्म भरने में मिलेगी मदद
एसआईआर प्रक्रिया के तहत BLO कम से कम तीन बार हर घर जाएंगे ताकि किसी मतदाता का नाम छूट न जाए। गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक नंबर, विधानसभा क्षेत्र और फोटो पहले से मौजूद रहेगा। यदि मतदाता चाहे तो वह नया पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा सकता है।
Election process in UP को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। मतदाता चाहें तो voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने नाम और विवरण को सत्यापित भी कर सकते हैं।
2003 की मतदाता सूची होगी आधार, न मिलने पर जारी होगा नोटिस
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की सूची में मिलेंगे, उनका सत्यापन स्वतः हो जाएगा। ऐसे करीब 70 प्रतिशत मतदाता हैं जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड में मौजूद हैं।
जिनका नाम नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
लखनऊ सहित सभी जिलों में Sir in UP प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने सभी Lucknow News in Hindi चैनलों को भी इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है ताकि लोग अधिकतम जागरूक हों।
दावे और आपत्तियों की सुनवाई 9 दिसंबर से, अंतिम सूची 7 फरवरी को
प्रारूप मतदाता सूचियां 9 दिसंबर को जारी होंगी। इसके बाद 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेंगी।
9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुनवाई, सत्यापन और निर्णय का चरण चलेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा।
इस दौरान मतदाताओं को किसी भी दस्तावेज़ की अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि पहचान प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, आधार, पेंशन आदेश या सरकारी पहचान पत्र मान्य रहेंगे।
 
मतदाता कैसे करें ऑनलाइन सत्यापन
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकता है। मतदाता को केवल अपना एपिक नंबर, पता और मोबाइल नंबर भरना होगा।
यह सुविधा पहली बार UP Election News कैटेगरी में डिजिटल सुविधा के रूप में जोड़ी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया और भी सुलभ हो सके।
Lucknow Hindi Samachar के अनुसार, यह पहल मतदान दर बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।


