यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति, मिलेगा डबल वेतन और सुरक्षा सुविधा

योगी सरकार ने महिलाओं के लिए नया आदेश जारी किया है जिसके तहत वे अब रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। साथ ही मिलेगा डबल वेतन और सुरक्षा इंतज़ाम।

यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति, मिलेगा डबल वेतन और सुरक्षा सुविधा

यूपी सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति, मिलेगा डबल वेतन और पूरी सुरक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में महिलाएँ अपनी सहमति (Consent) के साथ रात की पाली (Night Shift) में काम कर सकेंगी। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, महिलाएँ अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में कार्य कर सकेंगी। इस नई नीति में डबल वेतन, CCTV निगरानी, सुरक्षा गार्ड, और परिवहन सुविधा जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ शामिल की गई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने यह आदेश गजट नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया है। यह नियम केवल सामान्य उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) पर भी लागू होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार में समान अवसर देना और कार्यस्थलों पर सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करना है।

 

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

नए आदेश के तहत, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अब डबल वेतन (Double Wages) मिलेगा। नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्यस्थल पर CCTV कैमरे, महिला सुरक्षा गार्ड, और ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराएँ। साथ ही, महिलाओं की कार्य-घंटों (Working Hours) की सीमा छह दिन प्रति सप्ताह तय की गई है।

सरकार ने ओवरटाइम सीमा (Overtime Limit) को भी बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे कर दिया है, जो पहले 75 घंटे थी। इसके लिए महिलाओं को दोहरी दर पर भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार अवसरों और सुरक्षित कार्य वातावरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

 

अन्य राज्यों में भी लागू हुए समान नियम

दिल्ली सरकार ने हाल ही में इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिसके तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Shops & Establishments) में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति (Written Consent) आवश्यक थी। दिल्ली के नियमों में भी यह तय किया गया कि हर कर्मचारी को ओवरटाइम पर डबल पेमेंट और साप्ताहिक 48 घंटे की सीमा मिलेगी।

 

महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

यूपी सरकार के इस फैसले से न केवल महिलाओं के लिए नए रोजगार अवसर (Employment Opportunities) खुलेंगे, बल्कि यह उद्योगों में जेंडर इक्विटी (Gender Equality) को भी बढ़ावा देगा। अब महिलाएँ उन क्षेत्रों में भी काम कर सकेंगी, जो पहले केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित माने जाते थे।

यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को मजबूती देगा, बल्कि राज्य की औद्योगिक उत्पादकता और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।