UPS VRS नियमों की पूरी जानकारी: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement Scheme - VRS) से संबंधित नए नियमों पर Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने National Pension System (NPS) के तहत Unified Pension Scheme (UPS) को अपनाया है। इस नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के अधिकार, नोटिस अवधि, और पेंशन लाभों को लेकर स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।
UPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियम क्या हैं?
DoPPW के अनुसार, नियम 13 के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिसने Unified Pension Scheme (UPS) चुना है और कम से कम 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। इसके लिए उसे अपने नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को कम से कम तीन महीने पहले लिखित नोटिस देना आवश्यक होगा।
यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार को पर्याप्त समय मिले ताकि कर्मचारी के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके और प्रशासनिक कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े। इस नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारी को सभी सामान्य लाभ और अधिकार मिलते रहेंगे, जब तक कि सेवानिवृत्ति प्रभावी न हो जाए।
नोटिस अवधि और उसकी शर्तें
नए दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कर्मचारी तीन महीने का नोटिस देता है और नियुक्ति प्राधिकारी उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है—ना स्वीकृति, ना अस्वीकृति—तो नोटिस अवधि पूरी होने के बाद सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी मानी जाएगी।
अर्थात्, यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी को नोटिस देता है और 31 मार्च तक कोई निर्णय नहीं आता है, तो 1 अप्रैल से उसकी सेवानिवृत्ति लागू हो जाएगी।
क्या नोटिस अवधि घटाई जा सकती है?
कई बार परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारी जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी, यदि यह मानता है कि तीन महीने की पूरी अवधि पूरी करने से कोई प्रशासनिक कठिनाई नहीं होगी, तो वह नोटिस अवधि को घटाने की अनुमति दे सकता है। यह निर्णय पूरी तरह नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा और इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण बताना आवश्यक होगा।
सेवानिवृत्ति नोटिस वापस लेने के नियम
नए नियमों के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति का निर्णय बदलना चाहता है, तो वह अपना नोटिस केवल नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से वापस ले सकता है।
हालांकि, इस अनुरोध को प्रस्तावित सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम 15 दिन पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है।
उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून है, तो उसे 15 जून से पहले नोटिस वापसी का आवेदन देना होगा।
किन कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे
DoPPW ने यह स्पष्ट किया है कि ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। कुछ विशेष श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है —
वे कर्मचारी जो Department of Personnel and Training (DoPT) की विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Special Voluntary Retirement Scheme) के तहत आते हैं, जिसे Surplus Staff Scheme भी कहा जाता है।
वे कर्मचारी जो स्वायत्त संस्थानों (Autonomous Bodies) या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Public Sector Undertakings - PSUs) में अवशोषित (absorbed) हो रहे हैं।
इन मामलों में संबंधित विभागों के अपने अलग नियम लागू होंगे।
25 वर्ष से पहले और बाद में VRS लेने पर पेंशन अधिकार
Unified Pension Scheme (UPS) के तहत कर्मचारी की सेवा अवधि उसके पेंशन लाभों को तय करेगी।
25 वर्ष से पहले सेवानिवृत्ति:
ऐसे कर्मचारियों को उनकी सेवा के अनुपात में Pro-rata assured payout मिलेगा। इसका अर्थ है कि जितने वर्षों की सेवा पूरी की गई है, उसी अनुपात में उन्हें पेंशन लाभ प्राप्त होंगे।25 वर्ष या उससे अधिक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति:
ऐसे कर्मचारियों को पूर्ण assured payout का लाभ मिलेगा, जैसा कि Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Unified Pension Scheme Regulations, 2025 में निर्दिष्ट है।
इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी निष्ठा और योगदान के अनुरूप पूरा लाभ प्राप्त हो।
क्या होगा अगर सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी गई?
अगर किसी कारणवश नियुक्ति प्राधिकारी को लगता है कि कर्मचारी का समय से पहले सेवानिवृत्त होना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है, तो वह नोटिस अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति को अस्वीकार कर सकता है।
हालांकि, यह निर्णय उचित कारणों के आधार पर ही लिया जा सकता है और कर्मचारी को इसकी सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए।
सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ
VRS लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी, और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलते रहेंगे, जैसा कि Unified Pension Scheme में परिभाषित है।
इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें पूर्ण पेंशन और अन्य आश्वस्त लाभ (Assured Benefits) प्राप्त होंगे।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा जारी ये नए UPS VRS नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और स्थिरता लेकर आए हैं। इससे न केवल पेंशन प्रणाली (Pension System) को सुदृढ़ बनाया गया है, बल्कि कर्मचारियों को अपने भविष्य की वित्तीय योजना (Financial Planning) बनाने में भी आसानी होगी।
Unified Pension Scheme (UPS) अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं।


