यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू: अब 20 साल की सेवा के बाद मिलेगा रिटायरमेंट लाभ
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की, अब कर्मचारियों को 20 साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
केंद्र सरकार ने लागू किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी
केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन) नियम, 2025 को आधिकारिक गजट में अधिसूचित कर दिया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करना है, जिन्होंने एनपीएस (NPS) के अंतर्गत UPS का विकल्प चुना है।
UPS नियमों के तहत मुख्य प्रावधान
इन नियमों में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जैसे—
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पंजीकरण की प्रक्रिया।
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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से 3 माह पहले या रिटायरमेंट से एक वर्ष पहले UPS से NPS में स्विच करने की सुविधा।
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कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान का निर्धारण।
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पंजीकरण या एनपीएस खाते में योगदान जमा करने में देरी होने पर सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला मुआवज़ा।
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सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में CCS (Pension) नियम या UPS विनियमों के तहत लाभ का विकल्प।
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विभिन्न प्रकार की सेवानिवृत्ति (जैसे – सुपरएनुएशन, समयपूर्व, स्वैच्छिक, स्वायत्त निकाय/पीएसयू में समायोजन, चिकित्सकीय आधार पर रिटायरमेंट और इस्तीफ़ा) पर मिलने वाले लाभ।
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अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्तगी या हटाए जाने का प्रभाव।
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सेवानिवृत्ति के समय लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों का असर।
कर्मचारियों के लिए बड़ा सुधार
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि—
"20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति का प्रावधान, पहले की 25 साल की शर्त की तुलना में, निस्संदेह कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह बदलाव लंबे समय से जरूरी था और अब जाकर UPS के क्रियान्वयन में शामिल किया गया है।"
UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई एक नई वैकल्पिक पेंशन योजना है।
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इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महँगाई से जुड़ा, सुरक्षित और पर्याप्त रिटायरमेंट लाभ देना है।
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UPS इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह लॉन्गिविटी प्रोटेक्शन (जीवनभर पेंशन सुरक्षा) और निश्चित पेंशन की गारंटी दे सके।
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यह योजना मौजूदा एनपीएस ढाँचे के तहत लागू होगी, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
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UPS उन सेवाकालीन और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों पर लागू होगी, जो तय शर्तों को पूरा करते हैं।
कब से लागू?
केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2025 को UPS को मंज़ूरी दी थी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुकी है।
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