Income Tax Return 2025: अंतिम तारीख, दस्तावेज़ और ITR फाइल करने का पूरा गाइड

जानें Income Tax Return 2025 की अंतिम तारीख, जरूरी दस्तावेज़ और सही ITR फॉर्म चुनकर फाइल करने का आसान तरीका।

Income Tax Return 2025: अंतिम तारीख, दस्तावेज़ और ITR फाइल करने का पूरा गाइड

Income Tax Return (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख और पूरा गाइड 2025

 

भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन करीब आ चुकी है। बहुत से टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है और अंतिम दिनों में इसे पूरा करने के लिए जल्दी में हैं। चाहे यह समय की कमी हो या प्रक्रिया के बारे में अनिश्चितता, आखिरी समय में ITR फाइल करना सामान्य हो गया है। यदि आप भी ऐसे लोगों में हैं, तो यह गाइड आपके लिए है।

 

Income Tax Return (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 2025

 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने घोषणा की है कि Assessment Year 2025-26 (FY 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की नई अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी। इसका कारण नए नोटिफ़ाइड ITR फॉर्म्स में व्यापक बदलाव और सिस्टम रेडीनेस के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता बताया गया है।

 

ITR फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज़

 

ITR फाइल करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ हैं। इनमें शामिल हैं:

  • Form 16 (वर्तमान और पिछले नियोक्ता से यदि नौकरी बदली हो)

  • Form 26AS और Annual Information Statement (AIS)

  • PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड (PAN-Aadhaar लिंक्ड)

  • निवेश प्रमाण पत्र जैसे PPF, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट

  • होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र

  • बीमा प्रीमियम भुगतान रसीदें

इन दस्तावेज़ों को तैयार करना आपकी ITR प्रक्रिया को आसान और त्रुटि मुक्त बनाता है।

 

सही ITR फॉर्म चुनना क्यों जरूरी है

 

सही ITR फॉर्म का चयन करना सही और तेज़ फाइलिंग के लिए जरूरी है।

  • ITR-1 (सहज): वे लोग जिनकी वार्षिक आय ₹50 लाख तक है और जिनके पास आय का स्रोत सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन या कृषि आय है।

  • ITR-2: वे लोग जिनके पास बिज़नेस या प्रोफेशन से आय नहीं है और ITR-1 नहीं भर सकते।

  • ITR-3: फ्रीलांसर या स्व-नियोजित लोग जिनकी आय बिज़नेस या प्रोफेशन से होती है।

  • ITR-4 (सुगम): जिनकी आय ₹50 लाख से कम है और जो प्रेसीम्प्टिव टैक्स स्कीम के तहत बिज़नेस और प्रोफेशन की आय दिखाते हैं।

  • ITR-5: फर्म, LLP, AOP, BOI या अन्य आर्टिफ़िशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए।

सही फॉर्म चुनने से आपको समय की बचत और गलती से बचाव होता है।

 

26AS और AIS में विवरण जांचें

ITR फाइल करने से पहले अपने Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) में सभी रिपोर्टेड इनकम की जांच करें। इससे गलती कम होगी और टैक्स रिफंड में समस्या नहीं आएगी।

 

सभी आय का विवरण रिपोर्ट करें

ITR में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिज़नेस या प्रोफेशन से आय और अन्य स्रोतों से आय शामिल करनी होती है। कोई भी आय जो कर मुक्त नहीं है, उसे Income from Other Sources के तहत रिपोर्ट करना जरूरी है।

 

डिडक्शन्स का सही उपयोग करें

 

डिडक्शन्स का लाभ उठाने से आपका Tax Liability कम होता है।

  • नए टैक्स रेजीम में हाउस लोन पर ब्याज, सेक्शन 80CCD(2), 80CCH के तहत डिडक्शन मिलते हैं।

  • पुराने टैक्स रेजीम में Chapter VIA के तहत NPS, LIC, Agnipath Scheme, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन, घर खरीदने के लिए लोन, डोनेशन और HRA से संबंधित डिडक्शन्स मिलते हैं।

सभी डिडक्शन्स को सही तरीके से दर्ज करना आपके टैक्स रिटर्न को सही और लाभकारी बनाता है।

 

बैंक डिटेल्स की जांच करें

 

टैक्सपेयर्स को अपने बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जांचने चाहिए। यह रिफंड प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

 

ITR कैसे फाइल करें

  1. सभी जरूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करें।

  2. Form 26AS और AIS डाउनलोड करके आय और TDS की जांच करें।

  3. सही ITR फॉर्म चुनें।

  4. आय और डिडक्शन्स का विवरण दर्ज करें।

  5. E-filing पोर्टल के माध्यम से रिटर्न सबमिट करें।

  6. E-verify प्रक्रिया पूरी करें।

 

E-verify करना जरूरी है

 

ITR फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर E-verify करना अनिवार्य है। यदि यह नहीं होगा, तो रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी। E-verify Aadhaar OTP, EVC, Net Banking या ITR-V की पोस्टिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

 

देर से फाइल करने पर जुर्माना

 

यदि आप 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस करते हैं, तो Section 234F के तहत लेट फाइलिंग पेनल्टी लगेगी।

  • ₹5 लाख से अधिक आय वालों के लिए अधिकतम ₹5,000

  • ₹5 लाख या उससे कम आय वालों के लिए अधिकतम ₹1,000

इसलिए समय पर ITR फाइल करना लाभकारी और सुरक्षित है।

 

निष्कर्ष

Income Tax Return फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। सही दस्तावेज़, सही ITR फॉर्म, सभी आय का विवरण और डिडक्शन्स का सही उपयोग करने से टैक्स रिफंड और ब्याज बचत सुनिश्चित होती है। 2025 के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर है, इसलिए देर न करें और समय रहते अपने ITR फाइल करें।

ITR 2025 फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?
Assessment Year 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।
ITR फाइल करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आवश्यक दस्तावेज़ों में Form 16, Form 26AS, AIS, PAN कार्ड, Aadhaar कार्ड, निवेश प्रमाण, होम लोन ब्याज प्रमाण और बीमा प्रीमियम रसीदें शामिल हैं।
कौन सा ITR फॉर्म मेरे लिए सही रहेगा?
ITR-1 (Sahaj): सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी वाले लोग। ITR-2: कोई बिज़नेस/प्रोफेशन आय नहीं, और ITR-1 नहीं भर सकते। ITR-3: फ्रीलांसर और स्व-नियोजित लोग। ITR-4 (Sugam): प्रेसीम्प्टिव टैक्स के तहत बिज़नेस/प्रोफेशन आय वाले। ITR-5: फर्म, LLP, AOP, BOI और अन्य आर्टिफ़िशियल जुरिडिकल पर्सन।
ITR फाइल करने के बाद क्या करना जरूरी है?
ITR फाइल करने के बाद इसे E-verify करना अनिवार्य है। Aadhaar OTP, EVC, Net Banking या ITR-V की पोस्टिंग से E-verify किया जा सकता है।
देर से ITR फाइल करने पर क्या जुर्माना लगेगा?
₹5 लाख से अधिक आय वालों के लिए अधिकतम ₹5,000 ₹5 लाख या उससे कम आय वालों के लिए अधिकतम ₹1,000
ITR में डिडक्शन्स कैसे क्लेम करें?
नए टैक्स रेजीम में हाउस लोन, 80CCD(2), 80CCH के तहत डिडक्शन्स मिलते हैं। पुराने रेजीम में Chapter VIA, LIC, NPS, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, डोनेशन और HRA डिडक्शन्स शामिल हैं।