Diwali 2025: दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने के नियम और सुप्रीम कोर्ट की शर्तें जानिए पूरी जानकारी

दिल्ली और NCR क्षेत्र में इस दिवाली अब केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। यह निर्णय वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए लिया गया है। ग्रीन पटाखों में कम धुआं और कम हानिकारक रसायन होते हैं, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। पटाखे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा और नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि त्योहार सुरक्षित और खुशहाल मनाया जा सके।

Diwali 2025: दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने के नियम और सुप्रीम कोर्ट की शर्तें जानिए पूरी जानकारी

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    दिल्ली और NCR क्षेत्र में अब आप जलाने वाले पटाखे केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति है। यह फैसला हमारे पर्यावरण की रक्षा और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है। कई बार दिवाली जैसे त्योहारों पर पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रशासन ने ग्रीन पटाखों के उपयोग के साथ-साथ उनके जलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। इन्हें जानना जरूरी है ताकि हम त्योहार की खुशियाँ बिना किसी परेशानी के मना सकें।

     

    कब जलाना है ग्रीन पटाखों का इस बार के त्योहार में

    इस बार दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित किया गया है। पटाखे केवल दीपावली के दिन और उसके आस-पास के कुछ घंटों में ही जलाने की अनुमति है। समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है। इससे पहले और बाद में पटाखे जलाना गैरकानूनी होगा। उम्मीद है कि सभी लोग इन नियमों का पालन करेंगे ताकि हवा साफ रहे और बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार लोगों को परेशानी न हो।

     

    ग्रीन पटाखों का मतलब और उनके फायदे

    ग्रीन पटाखे वे पटाखे होते हैं जिनमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का कम इस्तेमाल होता है। ये पटाखे कम धुआं छोड़ते हैं और इनके कारण हवा ज्यादा प्रदूषित नहीं होती। ग्रीन पटाखों में सल्फर और भारी धातुओं का स्तर काफी कम होता है। इसके चलते यह हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति इसलिए दी गई है ताकि त्योहारों के दौरान प्रदूषण को कम किया जा सके।

     

    सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर निर्धारित की 10 अहम शर्तें

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने पर 10 शर्तें लागू की हैं, जिन्हें सभी को कड़ाई से मानना होगा। ये शर्तें निम्न हैं:

    1.पटाखों का आकार और वजन तय किया गया है ताकि इनका धुआं एवं ध्वनि प्रदूषण सीमित रहे।  

    2.पटाखों में सल्फर और भारी धातुओं का प्रतिशत निर्धारित सीमा से ज्यादा न हो।  

    3.पटाखों को सुबह 6 से शाम 10 बजे के बीच ही जलाना होगा।  

    4.बाजार में बिकते पैकेटों पर इसका प्रमाणीकरण लगा होना चाहिए।  

    5. गैर ग्रीन पटाखों का निर्माण, बिक्री या उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।  

    6. बच्चों को अकेले पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।  

    7. सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना जरूरी होगा।  

    8. धुएं और कचरे के निपटारे का प्रबंध करना होगा।  

    9. पटाखे जलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन आवश्यक होगा।  

    10. उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना या सजा हो सकती है।

     

    पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए ग्रीन पटाखों का महत्व

    पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीन पटाखों से हमारी आवाजाही और सांस की तकलीफ में कमी आ सकती है। पुराने पटाखे अधिक जहरीले रसायन और धूल छोड़ते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह नुकसान और भी ज्यादा होता है। ग्रीन पटाखे जलाने से हवा में हानिकारक तत्व कम आते हैं, जिससे हमारा त्योहार सुरक्षित और खुशहाल बनता है।

     

    सरकार और प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं

    दिल्ली NCR प्रशासन ने ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। स्कूलों, कॉलोनियों और बाजारों में लोगों को ग्रीन पटाखों के फायदे और नियम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन पटाखों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बाजारों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार चाहती है कि लोग पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अपने त्योहारी जश्न को पूरी तरह सुरक्षित बनाएं।

     

    सावधानी और नियमों का पालन करें सुरक्षित दिवाली के लिए

    त्योहारों में खुशियाँ बांटना जरूरी होता है लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन पटाखों को निर्धारित समय में जलाना और सुचारू रूप से नियमों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इससे प्रदूषण कम होगा, और हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि त्योहार की उमंग सभी तक खुशी लेकर पहुंचे बिना किसी खतरे के।

     

    ग्रीन पटाखे जलाएं, नियमों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं

    दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाना अब अनिवार्य है और सुप्रीम कोर्ट की 10 शर्तें इसको और मजबूत करती हैं। यह निर्णय हम सभी के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण कम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अपनी खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए नियमों का सम्मान करना आवश्यक है। इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाएं, निर्धारित समय का पालन करें और पर्यावरण की रक्षा करें। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर त्योहार का आनंद लें।

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