Max Life Pension Fund ने छोड़ा NPS फंड मैनेजमेंट, अब UTI और Axis Bank करेंगे निवेशकों के फंड का संचालन

PFRDA ने Max Life Pension Fund का रजिस्ट्रेशन रद्द किया; अब निवेशकों के फंड UTI Pension Fund और Axis Bank में ट्रांसफर किए गए।

Max Life Pension Fund ने छोड़ा NPS फंड मैनेजमेंट, अब UTI और Axis Bank करेंगे निवेशकों के फंड का संचालन

खबर का सार AI ने दिया · GC Shorts ने रिव्यु किया

    Max Life Pension Fund ने छोड़ा NPS कारोबार: NPS निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट

     

    पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में घोषणा की है कि Max Life Pension Fund Management ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इसके बाद NPS (National Pension System) के तहत इस कंपनी के सभी ग्राहकों को अन्य पेंशन फंड्स में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों के खाते या उनकी अर्जित राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और उनकी पेंशन राशि पहले की तरह सुरक्षित रहेगी।

    PFRDA की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, मैक्स लाइफ पेंशन ने 31 दिसंबर 2024 को स्वेच्छा से NPS के तहत अपनी फंड मैनेजमेंट सेवाओं को बंद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद नियामक ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और ग्राहकों को सुरक्षित रूप से दूसरे पेंशन फंड्स में शिफ्ट कर दिया। अब निवेशक चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी अन्य Pension Fund Manager (PFM) का चयन कर सकते हैं।

     

    क्यों रद्द किया गया मैक्स लाइफ का रजिस्ट्रेशन

    मैक्स लाइफ पेंशन फंड, Max Life Insurance की एक सहायक कंपनी है, जिसने आंतरिक रीस्ट्रक्चरिंग और रीब्रांडिंग की प्रक्रिया के तहत NPS फंड मैनेजमेंट और Point of Presence (P-o-P) के रूप में अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर बताया कि उसने स्वैच्छिक लिक्विडेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, यानी अब वह सक्रिय रूप से पेंशन फंड मैनेजमेंट बिज़नेस में नहीं रहेगी।

     

    अब क्या होगा NPS निवेशकों का?

    PFRDA द्वारा अनुमोदित ट्रांजिशन प्लान के तहत, अप्रैल 2025 से मैक्स लाइफ द्वारा मैनेज किए जा रहे सभी पेंशन एसेट्स को UTI Pension Fund में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं, जून 2025 से मैक्स लाइफ के माध्यम से रजिस्टर्ड सभी P-o-P सब्सक्राइबर्स को Axis Bank में शिफ्ट किया गया है।

    इस बदलाव से किसी भी निवेशक की पेंशन राशि या खाते के संचालन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के NPS Tier-I और Tier-II अकाउंट्स पहले की तरह काम करते रहेंगे और उनकी राशि नए फंड मैनेजर के तहत बढ़ती रहेगी।

     

    क्या निवेशक अपना फंड मैनेजर बदल सकते हैं?

    हाँ, PFRDA के नियमों के तहत, कोई भी NPS निवेशक साल में एक बार अपने Tier-I अकाउंट के लिए फंड मैनेजर बदल सकता है। जबकि Tier-II अकाउंट्स के लिए यह बदलाव एक वित्त वर्ष में कई बार किया जा सकता है।

    यदि आप अपना PFM बदलना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए आपको CRA (Central Recordkeeping Agency) पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जहां आप “Make Transaction” सेक्शन में जाकर “Change PFM” विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी स्कीम और टियर टाइप सेलेक्ट करके OTP वेरिफिकेशन के जरिए अनुरोध सबमिट करना होगा।

    यह पूरा बदलाव ग्राहकों के निवेश पर किसी भी तरह का वित्तीय प्रभाव डाले बिना किया गया है। इस फैसले से NPS निवेशकों की पारदर्शिता, सुरक्षा और फंड नियंत्रण में और सुधार की उम्मीद की जा रही है।