पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कैसे करें: बैंक या पोस्ट ऑफिस बदलने की पूरी प्रक्रिया

अगर आप नौकरी बदल रहे हैं या किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हैं, तो जानिए कैसे करें अपना Public Provident Fund (PPF) खाता एक बैंक या पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर।

पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कैसे करें: बैंक या पोस्ट ऑफिस बदलने की पूरी प्रक्रिया

खबर का सार AI ने दिया · GC Shorts ने रिव्यु किया

    PPF अकाउंट ट्रांसफर कैसे करें: बैंक या पोस्ट ऑफिस बदलने पर पूरी प्रक्रिया जानें

    सरकार द्वारा समर्थित पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे भरोसेमंद निवेश योजनाओं में से एक मानी जाती है। यह योजना न केवल सुरक्षित रिटर्न देती है, बल्कि टैक्स बचत का भी शानदार विकल्प है। अक्सर नौकरी बदलने, स्थानांतरण या बैंक बदलने की स्थिति में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या वे अपना PPF खाता ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका जवाब है — हां, आप बिना किसी नुकसान के अपना पीपीएफ खाता आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक, या पोस्ट ऑफिस से बैंक (या इसके विपरीत) ट्रांसफर कर सकते हैं।

     

    PPF अकाउंट ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया 

    पीपीएफ खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सबसे पहले, आपको अपने वर्तमान बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा में जाना होगा और अपने PPF पासबुक के साथ ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद, ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लिकेशन फॉर्म भरकर जमा करें। फॉर्म में उस बैंक या पोस्ट ऑफिस की पूरी जानकारी दें जहाँ आप अपना खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं।

    जब आपकी वर्तमान शाखा को आपका आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो वह आवश्यक दस्तावेज़ जैसे खाता खोलने का आवेदन, नामांकन फॉर्म, खाते की प्रमाणित कॉपी, मौजूदा पासबुक, शेष राशि का डिमांड ड्राफ्ट या चेक और सिग्नेचर सैंपल नई शाखा को भेजती है। जब नई शाखा या पोस्ट ऑफिस को आपके दस्तावेज़ प्राप्त हो जाते हैं, तो आपको इसकी सूचना दी जाती है।

    इसके बाद, आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है और अपने PAN कार्ड, पहचान पत्र और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। यदि आपके KYC में कोई बदलाव है, तो नई शाखा आपसे नया खाता खोलने का फॉर्म भरने के लिए कह सकती है। इसके बाद, पुरानी शाखा का पूरा PPF बैलेंस आपके नए खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

     

    महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखें

    पीपीएफ खाता किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि खाता धारक का निधन हो गया है, तो नामांकित व्यक्ति उस खाते को अपने नाम पर जारी नहीं रख सकता। हालांकि, नामांकित व्यक्ति चाहे तो अपना नया PPF खाता खोल सकता है और पुरानी राशि निकाल सकता है।

     

    पीपीएफ ब्याज दर (PPF Interest Rate 2025)

    वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के लिए पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष तय की गई है। वित्त विभाग (Department of Economic Affairs) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

     

    निष्कर्ष

    यदि आप अपने पीपीएफ खाते को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। इससे आपके ब्याज, लॉक-इन पीरियड या टैक्स बेनिफिट्स पर कोई असर नहीं पड़ता। बस सही दस्तावेज़ और पहचान प्रमाण के साथ आवेदन करें, और आपका Public Provident Fund खाता आसानी से नए बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा।